Bilaspur: वन विभाग ने दिए निर्देश, वुड कटर का फोरैस्ट गार्ड के पास करवाना होगा पंजीकरण

Edited By Kuldeep, Updated: 30 Dec, 2024 05:21 PM

forest department issued instructions wood cutters will have to be registered

हिमाचल प्रदेश में वुड कटर का संबंधित फोरैस्ट गार्ड के पास पंजीकरण करवाना होगा। इसको लेकर वन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। राज्य में अवैध कटान पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

झंडूतार (जीवन): हिमाचल प्रदेश में वुड कटर का संबंधित फोरैस्ट गार्ड के पास पंजीकरण करवाना होगा। इसको लेकर वन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। राज्य में अवैध कटान पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी के पास बिना पंजीकरण के यह कटर पाया गया तो उसे विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अवैध कटान को रोकने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग ने सभी वुड कटर को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इसके तहत विभाग ने सभी डीएफओ को निर्देश जारी किए हैं। इस पर रेंज ऑफिसर झंडूता देशराज सांख्यान ने बताया कि अभी तक 121 व्यक्तियों ने हमें वुड कटर की जानकारी दी है। मेरा लोगों से अनुरोध है जिनके पास भी वुड कटर हैं वे अपने कटर की जानकारी वहां के स्थानीय वन रक्षक के पास दें।

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