Edited By Vijay, Updated: 06 Nov, 2024 12:39 PM
बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत प्रशासन ने स्कूल बसों और स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
पधर (किरण): बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत प्रशासन ने स्कूल बसों और स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। उपमंडल पधर में एसडीएम सुरजीत सिंह और आरटीओ मंडी अनीता कटोच ने निजी स्कूल बसों की फिटनेस की जांच की और उनके दस्तावेजों की समीक्षा की।
इस दौरान कई स्कूल बसों में कुछ गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनके लिए बस चालकों को कड़ी चेतावनी दी गई। कुछ बसों में जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र सही पाए गए, जबकि कई बसों के चालक बिना यूनिफार्म के थे और कई ने अपने ड्राइविंग लाइसैंस का नवीनीकरण भी नहीं कराया था। इन चालकों को 15 दिनों के भीतर इन कमियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम सुरजीत सिंह ने बताया कि यह कदम स्कूल बसों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने स्कूल संचालकों को भी निर्देश दिए कि उनके वाहन पूरी तरह से फिट और सुरक्षित होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निजी स्कूल बसों की दोबारा चैकिंग की जाएगी और अगर कोई कमी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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