इंश्योरैंस कंपनी काे क्लेम देने से इंकार करना पड़ा महंगा, उपभोक्ता फोरम ने सुनाया ये फैसला

Edited By Vijay, Updated: 21 Jan, 2020 10:55 PM

district consumer forum gave order to insurance company

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी ने एक अहम फैसले में न्यू इंडिया इंश्योरैंस कंपनी को 1,09,530 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित, 10 हजार रुपए मानसिक परेशानी एवं 5 हजार रुपए केस खर्च के रूप में देने के निर्देश जारी किए हैं।

ऊना (ब्यूरो): जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी ने एक अहम फैसले में न्यू इंडिया इंश्योरैंस कंपनी को 1,09,530 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित, 10 हजार रुपए मानसिक परेशानी एवं 5 हजार रुपए केस खर्च के रूप में देने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार ज्ञान चंद पुत्र मोहन सिंह निवासी लम्बड़ी तहसील टीहरा जिला मंडी के पास एक यूटिलिटी वाहन था। इसका बीमा उसने न्यू इंडिया इंश्यौरैंस कंपनी से करवाया था।

ज्ञान चंद ने उस वाहन को चलाने के लिए एक  चालक रखा जिसके पास बाकायदा ड्राइविंग लाइसैंस था जोकि जुलाई, 2016 को रिन्यू होना था। इसके लिए ड्राइवर ने आरएलए धर्मपुर के पास अपने दस्तावेज जमा करवा दिए थे। इसी बीच फरवरी, 2017 में वाहन का एक्सीडैंट हो गया व वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस वाहन की रिपेयर पर मालिक को 1 लाख 9 हजार 530 रुपए खर्च करने पड़े।

उसने बीमा कंपनी के पास क्लेम देने के लिए आवेदन किया और बीमा कंपनी ने यह कहकर क्लेम देने से इंकार कर दिया कि जिस समय एक्सीडैंट हुआ, उस समय चालक के पास बाकायदा लाइसैंस नहीं था जबकि चालक ने समय रहते अपना ड्राइविंग लाइसैंस रिन्यू करने के लिए धर्मपुर में जमा करवा दिया था। ड्राइविंग लाइसैंस रिन्यू होकर उसे मार्च में मिला। इस पर उसने मई 2017 में उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया। फोरम ने सभी तथ्यों को देखते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया है।

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