Edited By Vijay, Updated: 13 Sep, 2024 11:48 AM
मंडी जिले में सकोडी पुल जेल रोड के पास अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग सुबह 11 बजे के करीब सेरी मंच पर एकत्रित हुए और अवैध मस्जिद के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है।
मंडी (रजनीश): मंडी जिले में सकोडी पुल जेल रोड के पास अवैध मस्जिद को लेकर धरना-प्रदर्शन की कॉल के चलते जिला प्रशासन द्वारा लागू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (144 सीआरपीसी) के बीच हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग सुबह 11 बजे के करीब सेरी मंच पर एकत्रित हुए और अवैध मस्जिद के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर विवादित मस्जिद के पास बैरिकेड्स लगा दिए हैं तथा जेल रोड को वाहनों की आवजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसके अलावा डीसी अपूर्व देवगन, एसपी साक्षी वर्मा और एडीसी रोहित राठौर ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लॉ एंडऑर्डर डीजीपी शिमला भी मौके पर पहुंच गए हैं।
बता दें कि जिला प्रशासन ने आज 7 प्रमुख वार्डों में वार्ड नंबर-5 मंगवाईं, वार्ड नंबर-13 थनेहड़ा, वार्ड नंबर-12 भगवाहन मोहल्ला, वार्ड नंबर-8 पैलेस-1, वार्ड नंबर-9 पैलेस-2, वार्ड नंबर-10 सुहड़ा मोहल्ला और वार्ड नंबर-11 समखेतर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (144 सीआरपीसी) लागू कर दी है। इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही घातक हथियार, किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री लेकर चलने पर भी प्रतिबंध है।
जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की रैली, भूख हड़ताल, जुलूस और धरने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। सार्वजनिक मार्गों, सड़कों और फुटपाथों पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश के तहत धार्मिक या सांप्रदायिक भाषण देने, लाऊडस्पीकर का इस्तेमाल करने और दीवार लेखन जैसे कार्यों पर भी सख्त रोक रहेगी। खासकर सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों, न्यायालयों और शैक्षणिक संस्थानों के पास इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश कानून व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।
बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण से जुड़े मामले की सुनवाई आज मंडी नगर निगम के आयुक्त की अदालत में होनी है, और सोशल मीडिया पर लोगों से निगम कार्यालय के पास इकट्ठा होने की अपीलें की जा रही हैं। ऐसे में संभावित तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।
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