Una: व्यक्ति काे अपनी ही जमीन से खैर के पेड़ काटना पड़ा महंगा, वन विभाग ने वसूला 80 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 20 Sep, 2025 04:31 PM

cutting trees from own land proved costly forest department collected fined

विभाग की अनुमति के बिना अपनी मिलकियती भूमि से खैर के पेड़ काटने पर विभाग द्वारा व्यक्ति को 80 हजार रुपए जुर्माना लगाकर उसे मौके पर वसूल कर लिया गया है।

मुबारिकपुर (केहर): विभाग की अनुमति के बिना अपनी मिलकियती भूमि से खैर के पेड़ काटने पर विभाग द्वारा व्यक्ति को 80 हजार रुपए जुर्माना लगाकर उसे मौके पर वसूल कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार विगत दिनों वन परिक्षेत्र अम्ब के तहत कोटला बीट के एक व्यक्ति ने अपनी भूमि को समतल करवाते समय 6 खैर के पेड़ों को विभाग की अनुमति के बिना काटकर अपने घर में रख लिया।

विभाग ने उक्त घटना की जानकारी मिलने के बाद डिप्टी रेंजर रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच पड़ताल शुरू की। खैर की लकड़ी कहीं सरकारी जंगल से ताे नहीं काटी गई, इसके लिए विभाग की टीम ने पहले जब सरकारी रिजर्व जंगल की छानबीन की तो वहां पर सब कुछ सामान्य पाया गया। इसके बाद विभाग की टीम ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र के करीब 10 लोगों से पूछताछ व राजस्व विभाग से एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार पाया कि खैर का कटान आरोपी द्वारा अपनी मिलकीयत भूमि से किया गया है, लेकिन उसके द्वारा विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत उच्च अधिकारियों को सौंपने के बाद विभाग ने व्यक्ति को गलत ठहराते हुए उसे जुर्माना लगाया है। वन परिक्षेत्र अम्ब के रेंजर राहुल ठाकुर ने बताया कि सारी जांच पड़ताल के बाद बिना अनुमति से खैर के पेड़ काटने पर एक व्यक्ति को 80 हजार रुपए जुर्माना लगाकर मौके पर वसूल कर लिया है।

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