Edited By Kuldeep, Updated: 22 Jul, 2024 09:56 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत ने गैर-इरादत्तन हत्या के मामले में एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने के रूप में सजा सुनाई है।
बीबीएन (शेर सिंह): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत ने गैर-इरादत्तन हत्या के मामले में एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने के रूप में सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि 7-8 मार्च 2016 की रात को बद्दी थाने में शिकायतकर्त्ता अनिल कुमार ने अपने बयान में बताया कि सुभाकर साकेत व इसका भाई अनिल साकेत आपस में किसी बात को लेकर बहसबाजी कर रहे थे तथा इतने में सुभाकर हाथ में तवा लेकर आया तथा असरफ अली को कमरे में बंद करके मारने लगा।
असरफ को मारने के बाद सुभाकर कमरे की खिड़की तोड़कर भाग गया। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ अभय मंडयाल की अदालत ने सभी गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी सुभाकर साकेत निवासी पुर्वा डाकघर जखरावल, तहसील देवसर, जिला सिगरौली मध्य प्रदेश को 10 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इस मामले की तफ्तीश उप निरीक्षक हुकम सिंह व राकेश रॉय पुलिस थाना बद्दी ने की थी।
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