CPS को नहीं होगा फाइलों को मंजूरी देने का अधिकार, सरकार ने जारी किए निर्देश

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2023 09:17 PM

cps will not have the right to approve files

प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए 6 मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) की शक्तियों एवं कार्यों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत मुख्य संसदीय सचिवों के माध्यम से ही संबंधित मंत्रियों को फाइलों पर प्रस्ताव जाएंगे यानि उनको फाइलों को मंजूरी देने...

शिमला (कुलदीप): प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए 6 मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) की शक्तियों एवं कार्यों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत मुख्य संसदीय सचिवों के माध्यम से ही संबंधित मंत्रियों को फाइलों पर प्रस्ताव जाएंगे यानि उनको फाइलों को मंजूरी देने का अधिकार नहीं होगा, ऐसे में अंतिम निर्णय संबंधित विभाग के मंत्री का होगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बारे निर्देश जारी किए गए हैं। सीपीएस प्रस्ताव या फाइल पर सिर्फ अपना पक्ष दर्ज करवा सकते हैं लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित मंत्री का होगा। इस तरह से प्रशासनिक सचिवों को प्रस्ताव व फाइलों को संबंधित मंत्रियों को भेजने से पहले उनके साथ अटैच किए गए सीपीएस को भेजना होगा। निर्देशों में हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिवों के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने व इसका कड़ाई से पालने करने को कहा गया है। अब तक संजय अवस्थी और सुंदर सिंह ठाकुर को विभागों का निपटारा किया गया है, ऐसे में दोनों सीपीएस से संबंधित फाइलें उनके माध्यम से आगे बढ़ेंगी। इसी तरह के नियमों का पालन दूसरे सीपीएस के साथ भी होगा, जिनको अभी विभागों का आबंटन किया जाना है। 
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पैंशन व पारिवारिक पैंशन से संबंधित आवश्यक संशोधन
वित्त विभाग ने पैंशन व पारिवारिक पैंशन से संबंधित कुछ संशोधन किए हैं। यह संशोधन 1, जनवरी, 2016 से प्रथम श्रेणी के तहत आने वाले पैंशनरों से संबंधित है, जिनका पे-मैट्रिक्स (50 फीसदी व 30 फीसदी स्तर) है। विभाग के स्तर पर जारी शुद्धिपत्र के अनुसार यह संशोधन संबंधित पैंशनरों की तालिका संख्या 29, 30, 31 और 32 से संबंधित है। यानि पुरानी पैंशन से संबंधित इस मामले को लेकर जो संशोधन हुए हैं, उस पर अमल किया जाएगा। यह संशोधन पे-बैंड व ग्रेड-पे के आधार पर होगा। 
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अभिषेक जैन को सौंपा तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त जिम्मा
राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी डाॅ. अभिषेक जैन को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। उनके पास वर्तमान में प्रदेश के शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव का दायित्व है तथा अब उन्हें तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वह आईएएस अधिकारी अमिताभ अवस्थी को तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव के पद के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे। उधर, सरकार ने एचएएस अधिकारी रोबिन जार्ज को रिडैजिग्रेट किया है। यानि उनका पदनाम अब संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास की बजाए अतिरिक्त निदेशक का होगा।
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