12 हजार की रिश्वत लेते दबोचे पटवारी व साथी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 04 Jan, 2020 08:33 PM

court sentenced to patwari and partner caught in bribe case

धर्मशाला में पारस डोगरा की विशेष अदालत ने करीब 9 वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में पटवारी अनिल कुमार और उसके साथी को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की सशक्त कैद और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला (नृपजीत निप्पी): धर्मशाला में पारस डोगरा की विशेष अदालत ने करीब 9 वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में पटवारी अनिल कुमार और उसके साथी को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की सशक्त कैद और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विजीलैंस के पास हुई शिकायत के बाद आरोपी पटवारी और उसके साथी को रिश्वत लेते पकड़ा गया था।

विजीलैंस की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया कि वर्ष 2010 में कांगड़ा के रजियाणा पटवार सर्कल में तैनात तत्कालीन पटवारी अनिल कुमार ने अशोक कुमार नाम के एक शख्स से उसकी जमीन का इंतकाल करवाने के लिए 15 हजार रुपए की डिमांड की थी। जमीन मालिक अशोक कुमार ने किसी तरह पटवारी से 3 हजार रुपए कम करवा लिए और सौदा 12 हजार में तय हो गया। इससे पहले कि अशोक पटवारी को ये रकम सौंपता उसने इस पूरे मामले की जानकारी विजिलैंस धर्मशाला को भी दे दी।

विजिलैंस टीम शिकायतकर्ता के कहने पर मौके पर पहुंच गई। इस दौरान शिकायतकर्ता ने पटवारी को 12 हजार रुपए की रकम देनी चाही तो पटवारी ने साथ ही बैठे ढाबा मालिक राकेश कुमार की ओर इशारा कर दिया। जब राकेश ने ये रकम ली तो विजिलैंस ने तुरंत उन दोनों को रंगे हाथों काबू कर लिया और भ्रष्टाचार अधिनियम कानून के मुताबिक अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में 14 गवाहों के बयानों के आधार पर शनिवार को न्यायाधीश पारस डोगरा की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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