Edited By Vijay, Updated: 03 Oct, 2024 11:06 PM
अपना पानी का स्रोत उपयोग करने और सिर्फ सीवरेज कनैक्शन वाले उपभोक्ताओं से प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए शुल्क वसूला जाएगा।
शिमला (संतोष): अपना पानी का स्रोत उपयोग करने और सिर्फ सीवरेज कनैक्शन वाले उपभोक्ताओं से प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। इसी माह से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। यानी शहरी क्षेत्रों में पानी के बिल का 30 प्रतिशत हिस्सा सीवरेज शुल्क के रूप में देना होगा। जलशक्ति विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए सभी मंडलों को सीवरेज का प्रति सीट के हिसाब से शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क पेयजल योजना को बंद कर दिया है।
इसके साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी संस्थानों से मीटर लगाकर बिल लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर शेष सभी के पानी के कनैक्शन के मीटर लगाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जिन उपभोक्ताओं ने विभाग से पानी के कनैक्शन लिए हैं, अब उन्हें प्रति माह पानी के बिल का 30 फीसदी सीवरेज शुल्क के रूप में देना होगा, जबकि अपना पानी स्रोत उपयोग करने वाले और विभाग से सिर्फ सीवरेज कनैक्शन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति टॉयलेट सीट के हिसाब से 25 रुपए प्रतिमाह चार्ज देना होगा।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here