Edited By Vijay, Updated: 26 Sep, 2024 07:44 PM
फर्जी कृषक प्रमाण पत्र प्रकरण में पुलिस ने आरोपों के घेरे में आए दानिश के विरुद्ध पहचान बदल कर धोखाधड़ी करने में आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।
पालमपुर (भृगु): फर्जी कृषक प्रमाण पत्र प्रकरण में पुलिस ने आरोपों के घेरे में आए दानिश के विरुद्ध पहचान बदल कर धोखाधड़ी करने में आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। तहसीलदार पालमपुर कार्यालय से इस संबंध में लिखित शिकायत पुलिस को दी गई थी। गैर-हिमाचली दानिश पर पहचान बदल कर फर्जी कृषक प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। पालमपुर तहसील के अंतर्गत उपतहसील भवारना में 16 अप्रैल 2024 को एक भूमि की खरीद की रजिस्ट्री की गई थी।
इस भूमि खरीद मामले में गैर-हिमाचली दानिश ने फर्जी कृषक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जबकि हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म टैनेंसी एक्ट की धारा 118 के अनुसार गैर-हिमाचली बिना सरकार की अनुमति के हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता। हिमाचल में कृषक प्रमाण पत्र के आधार पर ही भूमि खरीदी जा सकती है। ऐसे में दानिश ने अनवर मोहम्मद के पुत्र के रूप में अपनी पहचान बताकर कृषक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। दानिश के पिता का नाम भी अनवर है, परंतु जिस अनवर मोहम्मद के नाम पर दानिश ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया, वह कोई अन्य व्यक्ति है।
इस मामले के सामने आने पर फर्जी कृषक प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया वहीं खरीदी गई भूमि की म्यूटेशन को भी रोक दिया गया था तथा इस खरीद को लेकर धारा 118 के अंतर्गत नायब तहसीलदार भवारना द्वारा रिपोर्ट बनाकर डीसी को प्रेषित की गई है। विदित रहे कि इस प्रकरण को लेकर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज न करवाए जाने पर उंगलियां उठाई जा रही थीं।
पालमपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि तहसीलदार पालमपुर कार्यालय से फर्जी कृषक प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर दानिश के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 (2) के अंतर्गत पहचान बदल कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है।
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