Cabinet Meeting : पोक्सो के मामलों की सुनवाई को स्थापित होंगे फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट

Edited By Vijay, Updated: 23 May, 2020 09:23 PM

cabinet meeting in shimla

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) के मामलों की सुनवाई के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए शिमला, रामपुर और नाहन में फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया...

शिमला (ब्यूराे): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) के मामलों की सुनवाई के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए शिमला, रामपुर और नाहन में फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह कांगड़ा जिला के देहरा गोपीपुर में पूर्व एवं सेवारत सैनिकों की सुविधा के दृष्टिगत ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक एवं ईसीएम, सीएसडी कैंटीन स्थापित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पक्ष में निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।

हिमाचल में 30 जून तक लागू रहेगी धारा-144

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी जिला दंडाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीसीपी), 1973 की धारा-144 (1) के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों को 30 जून तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया है, यानी यह अधिकार दिए जाने से अब राज्य में 30 जून तक लॉकडाऊन और कफ्र्यू की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री कालेज एवं अस्पताल, नेरचौक में बीएससी नर्सिंग की सीटें 40 को बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की है।

पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों पर कैंची

बैठक में पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों पर कैंची चली है। अब कार्य लेन-देन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता प्राप्त करने तथा भुगतान व रसीद उपकरणों की पेयरिंग में विलम्ब को दूर करने के लिए ट्रेजरी से राशि का वितरण किया जाएगा। इस तरह प्रदेश में 1 जुलाई, 2020 से एलओसी प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा।

प्रदेश में लागू होंगी 15वें केंद्रीय वित्तायोग की सिफारिशें

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 15वें केंद्रीय वित्तायोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिनके अंतर्गत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70 फीसदी ग्राम पंचायतों, 15 फीसदी पंचायत समितियों और 15 फीसदी राशि को जिला परिषदों को आबंटित किया जाएगा ताकि वे विभिन्न विकास गतिविधियां चला सकें।

गौसदनों को मिलेगी प्रति पशु 500 रुपए की आर्थिक मदद

बेसहारा पशुओं को संरक्षण प्रदान के करने के लिए गौ-अभ्यारण्य एवं गौसदनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत प्रारंभिक चरण में गौसदनों, गऊशालाओं और गौ-अभ्यारण्य में रखी गई प्रत्येक गाय के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।  इस निर्णय के अनुसार पशुपालन विभाग को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरुप गायों की टैगिंग का कार्य शीघ्र पूरा करना होगा।

फोरलेन कार्य के लिए 4 विशेष भू-अधिग्रहण इकाइयों को 1 वर्ष का विस्तार

राज्य में फोरलेन कार्य को ध्यान में रखते हुए 4 विशेष भू-अधिग्रहण इकाइयों को 1 मार्च से 28 फरवरी, 2021 तक 1 वर्ष के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पहले से उपलब्ध स्टाफ के साथ कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की गई। इन इकाइयों में बिलासपुर, पंडोह-1, पंडोह-2 और शाहपुर शामिल हैं, जहां कीरतपुर-बिलासपुर-नेरचैक-पंडोह, पंडोह-टकोली, टकोली-कुल्लू-मनाली और पठानकोट-चक्की-मंडी फोरलेन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण होना है। साथ ही राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21-ए बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट की फोरलेनिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से विशेष भू-अधिग्रहण इकाई नालागढ़ को पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक आगामी 1 और वर्ष का विस्तार मंजूर किया है।

स्थानांतरण शुल्क लेने से मिलेंगे 5 करोड़

प्रदेश की स्थानीय भट्ठियों (डी-2) से एल-19ए लाइसैंस के अंतर्गत परमिट जारी करते वक्त स्थानान्तरण शुल्क लागू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय सभी प्रकार के स्पिरिट जैसे इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल, ईएनए, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और एब्सोल्यूट एल्कोहल आदि के प्रापण के संदर्भ में लिया गया है, जिनका प्रयोग सैनिटाइजर के निर्माण में होता है। इन स्पिरिट्स का प्रापण 4.50 रुपए प्रति बल्क लीटर होगा। इस निर्णय से राजकोष में लगभग 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व आएगा। बैठक में एल-3, एल-4, एल-5 और एल-4ए व एल-5ए बार लाइसैंस के लिए लाइसैंस शुल्क तथा वर्ष 2020-21 के लिए प्रो-रेटा आधार पर न्यूनतम गारंटी कोटा लागू करने का निर्णय लिया।

स्वावलंबन योजना में होगा संशोधन

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है। इसके अनुसार इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत इकाइयों में बैंक द्वारा आबंंटित की गई ऋ ण की पहली किस्त के एक वर्ष भीतर विनिर्माण व सेवा उपक्रमों में व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन इकाइयों की स्थापना हिमाचली मूल की विधवा ने किया हो और उसकी उम्र 45 वर्ष तक हो, उस स्थिति में पात्र अनुदान की राशि 30 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी की गई है।

आईजीएमसी व टांडा अस्पताल में भरे जाएंगे पद

आईजीएमसी शिमला में रेडियोलॉजी एवं गेस्ट्रोएन्टरोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफैसर और टांडा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफसर एनॉटमी एवं पेडियट्रिक्स का 1-1 पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कांगड़ा जिला में पशु औषधालय नगरोटा बगवां को आंचलिक पशु औषधालय के रुप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।

बैठक में और क्या हुआ

1. इवैक्यू प्रॉपर्टी की शिमला में 53 दुकानें लीज पर देने का निर्णय।
2. प्रॉपर्टी का मालिकाना हक केंद्र के पास व प्रबंधन देखेगी राज्य सरकार।
3. परिवहन एवं स्वास्थ्य के अलावा अन्य विभागों की प्रैजैंटेशन।
4. हिमाचल में आने वालों की अब सीधे पंचायत प्रधान को एसएमएस से मिलेगी जानकारी।
5. 31 मई से बाहरी राज्यों से कम होगी आवाजाही, ठाणे ट्रेन से अद्र्धरात्रि पठानकोट पहुंचेंगे 600 हिमाचली।

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