Hamirpur: चिट्टा मामले में 3 आरोपी दाेषी करार, काेर्ट ने सुनाई कैद और जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 19 Jun, 2025 11:03 PM

3 accused sentenced to imprisonment and fine in heroin case

सैशन जज भुवनेश अवस्थी ने नशीले पदार्थों से संबंधित एक मामले में 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। आरोपियों में अमित कुमार पुत्र सुरेश कुमार गांव कोट मंसन्दन डाकघर भरेडी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर...

हमीरपुर (अजय): सैशन जज भुवनेश अवस्थी ने नशीले पदार्थों से संबंधित एक मामले में 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। आरोपियों में अमित कुमार पुत्र सुरेश कुमार गांव कोट मंसन्दन डाकघर भरेडी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर, मुकुल भट्टी वार्ड नंबर-9, वाल्मीकि कालोनी हमीरपुर और विवेक भारद्वाज पुत्र मदन लाल निवासी गांव सेर डाकघर महल तहसील भोरंज जिला हमीरपुर शामिल हैं। 

अदालत ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट धारा 21(बी) के तहत 2 वर्ष की कठोर कारावास और 20000 रुपए का जुर्माना और सैक्शन 29 के तहत 6 महीने की कठोर कारावास और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में धारा 21(बी) के तहत 3 महीने का अतिरिक्त कारावास और धारा 29 के तहत 1 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

बता दें कि 19 मई 2023 को पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान जलाड़ी से फतेहपुर लिंक रोड पर शाम लगभग 7 बजे एक कार को रोका गया, जिसमें ये तीनों आरोपी सवार थे। कार की तलाशी लेने पर डैशबोर्ड से 11.607 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई जिला अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री ने की।
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