Edited By Vijay, Updated: 24 Feb, 2026 05:24 PM

ट्रैकिंग के शाैकीनाें के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में प्रशासन ने 3 ट्रैकिंग रूट करेरी लेक, त्रियुंड और आदि हिमानी चामुंडा ट्रैक पर केवल दिन के समय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ट्रैकिंग की अनुमति प्रदान की है।
धर्मशाला: ट्रैकिंग के शाैकीनाें के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में प्रशासन ने 3 ट्रैकिंग रूट करेरी लेक, त्रियुंड और आदि हिमानी चामुंडा ट्रैक पर केवल दिन के समय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ट्रैकिंग की अनुमति प्रदान की है। वहीं इन रूट्स के लिए पुलिस स्टेशन में पूर्व सूचना प्रपत्र जमा कराने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है, हालांकि सभी ट्रैकिंग रूट्स पर नाइट ट्रैकिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं 33 व 34 के अंतर्गत ट्रैकिंग गतिविधियों से जुड़े पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए चयनित रूट्स को दिन के समय खोलने की अनुमति प्रदान की है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय पर्यटन गतिविधियों को संतुलित रखते हुए जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि उक्त रूट्स को छोड़कर 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर पूर्व प्रतिबंध यथावत लागू रहेगा। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी या अलर्ट जारी होने की स्थिति में ट्रैकिंग गतिविधियां तुरंत निलंबित कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आदेश के उल्लंघन पर ट्रैकर और संबंधित गाइड के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही गाइड के लाइसैंस को निलंबित या रद्द करने की संस्तुति भी की जा सकती है।
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