Edited By Vijay, Updated: 29 Mar, 2025 12:15 PM

जिला उपभोक्ता एवं विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसले में रिलायंस जनरल बीमा कंपनी को 34 लाख 59 हजार 151 रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं।
मंडी (ब्यूरो): जिला उपभोक्ता एवं विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसले में रिलायंस जनरल बीमा कंपनी को 34 लाख 59 हजार 151 रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा मंडी जिले के सरकाघाट निवासी विनोद कुमार को उनके बारिश में क्षतिग्रस्त हुए मकान के लिए दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य और सदस्य मांचली की पीठ ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज कराने की तारीख से ही 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि चुकाए। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न के लिए 50 हजार रुपए और मुकद्दमे का खर्च 5 हजार रुपए भी अदा करने को कहा गया।
क्या है मामला?
सरकाघाट के हवाणी गांव निवासी विनोद कुमार ने 35 लाख रुपए का बीमा करवाया था, जिसकी अवधि 2019 से 2029 तक थी। अगस्त 2022 में भारी बारिश के कारण उनका मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पंचायत की रिपोर्ट और विशेषज्ञों के आकलन में मकान को रहने लायक नहीं पाया गया। नुक्सान का आकलन 34 लाख 59 हजार 151 रुपए आंका गया। जब विनोद कुमार ने बीमा राशि के लिए दावा किया तो कंपनी ने नियमों का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। जनवरी 2023 में विनोद कुमार ने अपने वकील भंवर भारद्वाज के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। सुनवाई के बाद आयोग ने बीमा कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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