Bilaspur: कानून की अवहेलना, महिला को डाक से तीन तलाक, पति पर केस दर्ज

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Sep, 2025 07:02 PM

bharari woman triple talaq case registered

तीन तलाक को वर्ष 2019 में गैरकानूनी घोषित किए जाने के बावजूद कुछ लोग कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा ही मामला बिलासपुर जिला के भराड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है।

भराड़ी (राकेश): तीन तलाक को वर्ष 2019 में गैरकानूनी घोषित किए जाने के बावजूद कुछ लोग कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा ही मामला बिलासपुर जिला के भराड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां मायके में रह रही महिला को उसके पति ने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से लिखित तलाक भेज दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी शादी 23 सितम्बर 2022 को सादिक मोहम्मद निवासी कोट (जिला कठुआ, जम्मू-कश्मीर) से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। उनकी एक बेटी भी है। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। महिला ने पिछले वर्ष न्यायालय का सहारा लिया था, मगर दबाव डालकर केस वापस करवा लिया गया।

महिला ने कहा कि उसका पति जान से मारने की धमकियां देता है और यहां तक दावा करता है कि उसने उसके और उसके परिवार को खत्म करने के लिए पांच लाख रुपए की सुपारी दी हुई है। इसी डर के चलते वह मायके में रह रही है। अब हाल ही में पति ने डाक द्वारा लिखित तलाक भेज दिया, जोकि गैरकानूनी है। डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने बताया कि तीन तलाक खत्म होने के बावजूद लिखित तलाक भेजने वाले आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

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