सैशन कोर्ट ने बरकरार रखा निचली अदालत का फैसला, चैक बाऊंस के आरोपी को भुगतनी होगी ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 26 May, 2022 11:57 PM

accused of cheque bounce will have to suffer this punishment

सैशन जज मंडी ने चैक बाऊंस के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी कोर्ट नंबर-1 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी को दोष सिद्ध हो जाने पर 6 महीने की कैद व 1,37,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी।

मंडी (ब्यूरो): सैशन जज मंडी ने चैक बाऊंस के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी कोर्ट नंबर-1 के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी को दोष सिद्ध हो जाने पर 6 महीने की कैद व 1,37,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। एलआईसी हाऊसिंग फाइनांस लिमिटेड मंडी ने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से होशियार सिंह पुत्र लोहार गांव डडौर डाकघर ढावन तहसील बल्ह जिला मंडी के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी कोर्ट नंबर-1 में याचिका दायर की थी कि उसने ऋण चुकाने के बदले जो 1,27,000 रुपए का चैक जारी किया था, वह बाऊंस हो गया है और आरोपी पैसे नहीं चुका रहा है। 

धारा 138 के तहत यह मामला अदालत में चला और अदालत ने 30 सितम्बर, 2019 को इस पर निर्णय देते हुए होशियार सिंह को 6 महीने की साधारण कैद व 1,37,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। इस निर्णय के खिलाफ होशियार सिंह सैशन अदालत में गए, जहां से एलआईसी हाऊसिंग फाइनांस लिमिटेड के वकील महेश चोपड़ा ने पैरवी की। इस पर सैशन जज की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील को डिसमिस कर दिया और कैद व जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है।  

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