Bilaspur: दुष्कर्म मामले में दाेषी काे 4 साल का कठोर कारावास, घास काटने गई महिला से की थी हैवानियत

Edited By Vijay, Updated: 30 Aug, 2025 06:14 PM

4 years rigorous imprisonment for the accused in the rape case

घास काटने गई एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दाेषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बिलासपुर (बंशीधर): घास काटने गई एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दाेषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला घुमारवीं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहित बंसल की अदालत ने सुनाया है। दोषी की पहचान इंद्र सिंह  के रूप में हुई है, जोकि सोलन जिले की अर्की तहसील के मटेरनी गांव का रहने वाला है।

अतिरिक्त जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने बताया कि यह मामला वर्ष 2020 का है। सदर थाना बिलासपुर के तहत एक गांव की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बहू घास लेने के लिए घासनी में गई थी। कुछ देर बाद जब वह स्वयं भी घास लेने गई तो उसने बहू की चीखें सुनीं। मौके पर पहुंचकर देखा तो इंद्र सिंह उसकी बहू के साथ जबरदस्ती कर रहा था। इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई। शिकायत पर एएसआई विजय कुमार ने मामले की जांच की। पुलिस ने जांच पूरी कर मामला न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई।

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