Solan: चिट्टे और भुक्की के साथ पकड़े पंजाब के 2 तस्करों को 4 साल की कैद, 10-10 हजार का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 09 Jan, 2026 11:26 PM

2 drug smugglers from punjab sentenced imprisonment and fined

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत ने नशा तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

बीबीएन (शेर सिंह): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत ने नशा तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने चिट्टे और भुक्की रखने के जुर्म में पंजाब निवासी 2 व्यक्तियों को 4-4 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। सजा पाने वाले दोषियों की पहचान मनदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह, निवासी बस्सी गुज्जरां, चमकौर साहिब, रूपनगर, पंजाब और नरेंद्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह, निवासी घनौला, रूपनगर, पंजाब के रूप में हुई है।

उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 9 जून, 2016 की है। तत्कालीन उपनिरीक्षक राकेश रॉय अपनी पुलिस टीम के साथ बद्दी के मोरपेन रोड पर गश्त कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने एक ट्रक को देखा, जिसके कैबिन की लाइट जल रही थी। ट्रक के अंदर दो व्यक्ति बैठे थे, जो पुलिस को देखते ही घबरा गए।

पुलिस ने शक के आधार पर जब ट्रक की तलाशी ली, तो उसमें से 1 किलो 200 ग्राम भुक्की और 51 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ बद्दी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला (एफआईआर नंबर 128/2016) दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत में हुई। अदालत ने गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर मनदीप सिंह और नरेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।

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