Mandi: नशा तस्करी के मामले में दाेषी काे 17 वर्ष कठोर कारावास की सजा, 1.70 लाख का जुर्माना लगाया

Edited By Vijay, Updated: 30 Oct, 2025 05:11 PM

17 years rigorous imprisonment to guilty in drug smuggling case

नशा तस्करी के एक बड़े मामले में मंडी की विशेष अदालत-1 ने फैसला सुनाते हुए कुल्लू जिले के एक व्यक्ति को दाेषी करार देते हुए 17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1,70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

मंडी (रजनीश): नशा तस्करी के एक बड़े मामले में मंडी की विशेष अदालत-1 ने फैसला सुनाते हुए कुल्लू जिले के एक व्यक्ति को दाेषी करार देते हुए 17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1,70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 2 साल की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

जिला न्यायवादी सह विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि यह मामला 26 मई, 2019 का है। जोगिंद्रनगर पुलिस की एक टीम राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर गालू के पास गश्त पर थी। रात करीब सवा 8 बजे पुलिस ने एक कार (एचपी 01सी-0612) को जांच के लिए रोका। कार में तूले सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी गांव बनाल, तहसील बंजार व जिला कुल्लू सवार था। पूछताछ के दौरान वह घबरा गया और संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

उसके संदिग्ध व्यवहार को देखते हुए पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से 6 किलो 324 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी तूले सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जांच के दाैरान आरोपी ने तीन अन्य लोगों  ओम प्रकाश उर्फ राम सिंह उर्फ काका, तिवान उर्फ तनु और सतीश के नाम भी उजागर किए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान इन तीनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए कुल 22 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों, बरामद किए गए नशीले पदार्थों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तूले सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 और 20 के तहत दोषी पाया और यह कठोर सजा सुनाई।

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