हिमाचल में फोरलेन किनारे का 100 मीटर क्षेत्र आएगा प्लानिंग एरिया में, अधिसूचना जारी

Edited By Vijay, Updated: 05 Jul, 2023 10:52 PM

100 meter area of fourlane edge will come in planning area

हिमाचल प्रदेश में फोरलेन किनारे 100 मीटर तक का क्षेत्र प्लानिंग एरिया यानी टीसीपी के दायरे में आएगा। इसके तहत परवाणू-शिमला एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली एनएच-3 आएंगे।

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश में फोरलेन किनारे 100 मीटर तक का क्षेत्र प्लानिंग एरिया यानी टीसीपी के दायरे में आएगा। इसके तहत परवाणू-शिमला एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली एनएच-3 आएंगे। अभी इन चारों पर फोरलेन का कार्य प्रगति पर है, ऐसे में अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोरलेन प्लानिंग एरिया गठित होगा। फोरलेन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र इस फोरलेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में बनने वाले अन्य सभी फोरलेन वाले राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि फोरलेन के किनारों पर निर्माण कार्य सुनियोजित तरीके से हो सके। ऐसा करने से फोरलेन का स्वरूप साफ-सुथरा व निर्माण कार्य सुनियोजित तरीके से नजर आएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में गत 19 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसको लेकर नगर एवं ग्राम योजना विभाग (टीसीपी) की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

अटल टनल के दोनों छोर भी टीसीपी के दायरे में
अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर भी टीसीपी के दायरे में आएंगे। इसका उद्देश्य सुनियोजित व व्यवस्थित तरीके से दोनों छोर का निर्माण कार्य एवं अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में यहां पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। इसके अलावा सरकार की तरफ से पहले ही शिमला डिवैल्पमैंट प्लान को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके तहत नए नियमों के तहत निर्माण कार्य होगा। इसमें निर्माण कार्य के लिए कोर एरिया व ग्रीन एरिया में लिए अलग तरह के मापदंड होंगे, साथ ही कोर एरिया व ग्रीन एरिया से बाहर निर्माण कार्य के मापदंड अलग होंगे यानी एटिक, फ्लोर एरिया, पार्किंग व गैराज इत्यादि के निर्माण कार्य को नियमों के अनुसार करना होगा। 

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