Edited By Updated: 27 Nov, 2015 11:19 PM
न्यायालय के आदेश पर थाना सदर में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।
बिलासपुर: न्यायालय के आदेश पर थाना सदर में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बागी निवासी सुशील कुमार ने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उसने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से क्वालिस गाड़ी मासिक किस्तों पर खरीदी थी तथा इसके लिए उसने उसे 10 हजार रुपए भी दिए थे।
सुशील कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि उसने जिस व्यक्ति से गाड़ी खरीदी थी उसे ही गाड़ी का चालक नियुक्त किया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुछ समय बाद उसने गाड़ी के चालक को फोन किया तो उसने कहा कि उसने इस गाड़ी को किसी और को बेच दिया है। सुशील कुमार ने कहा है कि गाड़ी के चालक ने उससे न केवल बदतमीजी की बल्कि उसे धमकी भी दी।
याचिकाकर्ता की याचिका पर माननीय न्यायालय ने थाना सदर पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। एएसपी मनमोहन सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सदर थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 व 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की छानबीन की जा रही है।