कोटखाई मामला: HC में स्टेटस रिपोर्ट पेश, CBI को कोर्ट की लताड़

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Aug, 2017 03:18 PM

kotkhai case cbi status report submitted by hc

सी.बी.आई. ने कोटखाई गुड़िया रेप और हत्या मामले में हाईकोर्ट में एडिशनल स्टेटस रिपोर्ट पेश की। एक बार फिर से सीबीआई को हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई।

शिमला (विकास): सी.बी.आई. ने कोटखाई गुड़िया रेप और हत्या मामले में हाईकोर्ट में एडिशनल स्टेटस रिपोर्ट पेश की। एक बार फिर से सीबीआई को हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि ये बहुत संवदेनशील मामला है इसलिए रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए। हिमाचल के एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा ने कहा कि सीबीआई पहले ये तो बताएं कि अभी तक उसने क्या किया है। एडवोकेट ने कहा कि शिमला का मौसम अच्छा है इसलिए सीबीआई को और समय चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट को कहा कि इस केस में पहले डीजीपी सोमेश गोयल को कोर्ट में बुलाया गया था लेकिन वह शिमला में न होने के कारण आईजी जहूर जैदी (एसआईटी हैड) को बुलाया गया था। दोबारा शुरू हुई सुनवाई के दौरान आईजी जैदी और शिमला के पूर्व एएसपी भजनदेव नेगी को कोर्ट ने तलब किया है। अब सीबीआई शुक्रवार को हाईकोर्ट में एडिशनल स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। 


सीबीआई को मिला 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय 
हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करौल और जस्टिस संदीप शर्मा की डबल बेंच ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया है। अब शक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। हालांकि सीबीआई मामले की जांच के लिए एक माह का समय मांग रही थी जिसको जजों ने सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले 12:30 बजे जब दोबारा मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हिमाचल हाइकोर्ट के महाअधिवक्ता श्रवण डोगरा ने मामले की सारी जानकारी दी कि सीबीआई के पास मामला जाने से पहले स्थानीय पुलिस एवम एसआईटी ने मामले की किस तरह से जांच की। जिसको सुनने के बाद न्यायधीश संजय करोल ने पूछा कि सीबीआई ने एफआईआर किस आधार पर की। किन तथ्यों को आधार बनाकर मामले की जांच शुरू की। लम्बी नसीहत देने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि सीबीआई जनता की भावनाओं को देखते हुए मामले की जल्द जांच करे और उनको आदेश दिए कि दो सप्ताह में जांच पूरी कर सच्चाई सामने लाए। आदेश में मामले की जांच कर रही पुलिस एसआईटी जांच टीम को भी पार्टी बनाया गया है। जिससे ये लग रहा है कि पुलिस एसआईटी का भी सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में आरोप है।  


सी.बी.आई. इन सभी से कर चुकी है पूछताछ 
गुड़िया मामले में सी.बी.आई. हलाईला के बागवान अनंतराम नेगी, स्थानीय पंचायत प्रधान, एक दर्जन से अधिक नेपालियों, दांदी के जंगल में लकड़ी चीरने का काम कर रहे चरानी व उनकी पत्नियों, आरोपी राजू की माता, आरोपी सूरज की पत्नी, गुड़िया के मामा, महासू स्कूल के शिक्षकों, स्कूल के छात्रों व सहपाठियों, परिजनों तथा कोटखाई पुलिस स्टेशन के पूर्व स्टाफ से भी पूछताछ कर चुकी है। हलाईला के बागवान अनंतराम नेगी से सी.बी.आई. 2 बार लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसी तरह 2 संदिग्ध आरोपियों के अलावा 5 बागवानों के भी रक्त के नमूने ले चुकी है।


ये है मामला
4 जुलाई को कोटखाई के छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। इसके बाद छह जुलाई को कोटखाई के जंगल में बिना कपड़ों के उसकी लाश मिली थी। छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में छह आरोपी पकड़े गए थे। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, हलाइला गांव, सुभाष बिस्ट (42) गढ़वाल, सूरज सिंह (29) और लोकजन उर्फ छोटू (19) नेपाल और दीपक (38) पौड़ी गढ़वॉल के कोटद्वार से है। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई की रात को हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि राजू की सूरज से बहस हुई और उसके बाद राजू ने उसकी हत्या कर दी। सीबीआई ने इन दोनों मामलों में केस दर्ज किया है। 

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