HC ने राधास्वामी सत्संग ब्यास संगठन से 2 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला

Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Nov, 2017 12:04 AM

hc asked for answer to radhaswami satsanga beas organization within 2 weeks

प्रदेश हाईकोर्ट ने राधास्वामी सत्संग ब्यास संगठन द्वारा कांगड़ा जिला के परौर में कथित तौर पर 648 कनाल भूमि पर चाय बागान को खत्म कर....

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने राधास्वामी सत्संग ब्यास संगठन द्वारा कांगड़ा जिला के परौर में कथित तौर पर 648 कनाल भूमि पर चाय बागान को खत्म कर वहां राज्य सरकार की अनुमति के बिना बड़े शैड का निर्माण किए जाने संबंधी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव सहित वन विभाग व जिलाधीश कांगड़ा से 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र में कहा गया है कि राधास्वामी सत्संग संगठन ने परौर में गैर-कानूनी तरीके से करीब 550 कनाल वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनके द्वारा रेलवे की भूमि पर भी अतिक्रमण किया हुआ है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्राॢथयों द्वारा उजागर की गई उपरोक्त अनियमितताओं के मद्देनजर प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है। 

गैर-कानूनी तरीके से किराए पर दी है वनभूमि
पत्र में आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त संगठन ने सैंकड़ों चीड़ के पेड़ काटकर 5 अवैध सड़कें वन भूमि पर बना रखी हैं तथा परौर डेरे के साथ लगती वनभूमि को गैर-कानूनी तरीके से किराए पर दिया हुआ है। ये लोग गैर-कानूनी तरीके से ब्लास्टिंग कार्य को अंजाम दे रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों के घरों को नुक्सान पहुंच रहा है। इसके अलावा इस संगठन द्वारा विभिन्न तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हुए इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। प्रार्थियों ने संगठन द्वारा कथित तौर पर बरती जा रही अनियमितताओं व अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण की जांच सी.बी.आई. से करवाने की मांग की है तथा हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह इस मामले की जांच की निगरानी स्वयं करे। मामले पर सुनवाई 13 दिसम्बर को निर्धारित की गई है।

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