सुजानपुर होली उत्सव: प्रशासन का कड़ा रुख, 1 से 4 मार्च तक घातक हथियार ले जाने पर पाबंदी

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Feb, 2026 06:30 PM

there will be a complete ban on weapons during the holi festival in sujanpur

Hamirpur News: सुजानपुर में आयोजित होने जा रहे सुप्रसिद्ध राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के...

Hamirpur News: सुजानपुर में आयोजित होने जा रहे सुप्रसिद्ध राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर परिषद सुजानपुर के पूरे क्षेत्र में हथियारों और गोला-बारूद के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

चार दिनों तक लागू रहेंगे आदेश

जिला दंडाधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, " यह प्रतिबंध उत्सव की अवधि यानी 1 से 4 मार्च तक पूरे नगर परिषद क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।इस दौरान कोई भी व्यक्ति घातक हथियारों या गोला-बारूद के साथ सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा बलों को मिली छूट

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध आम नागरिकों के लिए है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तैनात पुलिस बल, होमगार्ड के जवानों और ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी सुरक्षा कर्मियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे राष्ट्र स्तरीय उत्सव की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करें और नियमों का पालन करें ताकि हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग बिना किसी भय के इस पर्व का आनंद उठा सकें।


 

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