कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला: नाबालिगा से बलात्कार मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

Edited By Jyoti M, Updated: 19 Dec, 2025 10:53 AM

the accused in the rape case was sentenced to 20 years in prison

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने बी.एन.एस. व पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी सोनी कुमार उर्फ सोनू पुत्र सीता राम निवासी गांव बरकल डाकघर मुनीष बाहली (देवठी) तहसील रामपुर जिलाशिमला को 20 वर्ष के कारावास...

रामपुर बुशहर, (संतोष): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने बी.एन.एस. व पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी सोनी कुमार उर्फ सोनू पुत्र सीता राम निवासी गांव बरकल डाकघर मुनीष बाहली (देवठी) तहसील रामपुर जिला शिमला को 20 वर्ष के कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, साथ ही अदालत ने पीड़िता को 1 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं।

उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 26 जनवरी, 2024 को पीड़िता गणतंत्र दिवस कार्यक्रम देखने ज्यूरी गई थी, जहां आरोपी से उसकी मुलाकात हुई। आरोपी ने उसे रामपुर बुलाया कि वहां बेहतरीन कार्यक्रम है, लेकिन शराब के नशे में उसे गैस्ट हाऊस ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन झूठे शादी के वायदे पर अपने घर ले गया, जहां पीड़िता 6 माह रही और गर्भवती हो गई।

आरोपी ने गर्भपात के लिए पिल्स दीं, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। फिर उसे रामपुर बस स्टैंड पर छोड़ दिया। उस समय 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता ने मां को फोन कर बुलाया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अदालत ने 15 गवाहों के बयान दर्ज कर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। नाबालिगा के साथ बार-बार बलात्कार के अपराध में यह सजा सुनाई गई।

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