Solan News: हिट एंड रन मामले में टैंपो चालक दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 24 Jul, 2024 04:53 PM

tempo driver found guilty in hit and run case court pronounced this punishment

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नालागढ़ अभय मंडयाल की अदालत ने हिट एंड रन मामले में आरोपी अश्विनी कुमार निवासी गांव ढेला, डाकघर गुरुमाजरा, तहसील बद्‍दी, जिला सोलन काे दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

बीबीएन (ठाकुर): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नालागढ़ अभय मंडयाल की अदालत ने हिट एंड रन मामले में आरोपी अश्विनी कुमार निवासी गांव ढेला, डाकघर गुरुमाजरा, तहसील बद्‍दी, जिला सोलन काे दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

उप जिला न्यायवादी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई, 2013 की मध्य रात्रि को अश्विनी कुमार टाटा 407 टैंपो (एचपी 12ई-5115) को लापरवाही व तेज रफ्तार में चला रहा था। जब वह बद्‍दी-बरोटीवाला सड़क के पास पुलिस थाना बद्‍दी के नजदीक पहुंचा तो उसने अपनी टैंपो को गलत दिशा में ले जाकर स्कूटी (एचपी 33ए-4118) पर सवार आरक्षी सुमित सेन को टक्कर मार दी। सुमित सेन प्रथम पुलिस आरक्षित वाहिनी वनगढ़ में तैनात था और उस समय पुलिस बैरियर बद्‍दी पर ड्यूटी के लिए जा रहा था। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी के टुकड़े-टुकड़े हो गए और सुमित सेन की कारवाइन राइफल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी।

पुलिस द्वारा की गई जांच में पाया गया कि अश्विनी कुमार ने भारी मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था। चिकित्सा अधिकारी ने मेडिकल परीक्षण के दौरान इस बात की पुष्टि की थी। इसके बाद पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और मामले का चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अश्विनी कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत 7 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त उसे मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत 2 माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है।
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