Edited By Vijay, Updated: 26 Nov, 2024 05:52 PM
हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम 1977 के अंतर्गत आने वाले गांवों लाहड़ और डुग्घा में टीसीपी विभाग की अनुमति के बगैर किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है।
हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम 1977 के अंतर्गत आने वाले गांवों लाहड़ और डुग्घा में टीसीपी विभाग की अनुमति के बगैर किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद भी किए जा रहे इन निर्माण कार्यों को मंगलवार को विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मौके पर जाकर रुकवा दिया।
विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि लाहड़ और डुग्घा के पास जारी निर्माण कार्यों के नक्शे विभाग से पास नहीं करवाए गए थे। इन मामलों में विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39 की उपधारा-1 एवं उपधारा-2 के तहत नोटिस जारी किए थे और निर्माण कार्य तुरंत बंद करके साइट पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन संबंधित लोगों ने विभाग के नोटिस की अनुपालना नहीं की।
इसको देखते हुए मंगलवार को विभाग के सहायक नगर एवं ग्राम योजनाकार, कनिष्ठ अभियंता और अन्य अधिकारियों ने पुलिस के साथ मौके पर जाकर ये निर्माण कार्य रुकवा दिए। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने संबंधित लोगों को नक्शा पास करवाकर ही निर्माण कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए।
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