Hamirpur: रिटेल में सिगरेट बेची तो होगी सख्त कार्रवाई, एएसपी ने दुकानदारों और खोखाधारकों को दिए निर्देश

Edited By Vijay, Updated: 07 Sep, 2024 05:19 PM

strict action will be taken if cigarettes are sold in retail

दुकानदार और खोखाधारक अब रिटेल में सिगरेट नहीं बेच सकेंगे, ऐसा करते पकड़े गए दुकानदारों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी।

हमीरपुर (अजय): दुकानदार और खोखाधारक अब रिटेल में सिगरेट नहीं बेच सकेंगे, ऐसा करते पकड़े गए दुकानदारों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। दुकानदार अब सिगरेट का पैकेट ही बेच सकेंगे। जिला पुलिस ने इस अभियान के लिए अपनी कमर कस ली है। शुक्रवार देर शाम को जिला पुलिस ने एएसपी राजेश उपाध्याय के निर्देशों पर बस अड्डे और अन्य जगहों पर रिटेल में सिगरेट बेचने वाले कुछ लोगों के चालान किए हैं और सभी दुकानदारों को ऐसा नहीं करने की सख्त हिदायत दी है।

इसके साथ ही जिला पुलिस ने बस अड्डे समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा धूम्रपान करने की शिकायत के चलते कुछ युवकों के भी चालान किए। पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि पीजी में रहने वाले कुछ युवक बस अड्डा परिसर में अक्सर धूम्रपान करते देखे जाते हैं, जिसके चलते उनके चालान किए गए। वहीं पुलिस द्वारा यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के साथ भी काफी सख्ती बरती गई। शुक्रवार देर शाम को ही पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले करीब 3 दर्जन वाहन चालकों के चालान किए। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इसमें नॉइस पॉल्यूशन के ज्यादा चालान किए गए।
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