Shimla: 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के पैंशनरों को एरियर देने के आदेश

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Aug, 2024 08:21 PM

shimla pensioner arrears

वित्त विभाग ने 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के पैंशनरों अथवा पारिवारिक पैंशनभोगियों को जनवरी, 2016 से संशोधित पैंशन एरियर देने संबंधी आदेश जारी किए हैं।

शिमला (कुलदीप): वित्त विभाग ने 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के पैंशनरों अथवा पारिवारिक पैंशनभोगियों को जनवरी, 2016 से संशोधित पैंशन एरियर देने संबंधी आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार 75 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के पैंशनरों अथवा पारिवारिक पैंशन भोगियों को इसी माह (अगस्त) में ही 22.50 फीसदी एरियर का भुगतान होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 28,000 पैंशन भोगियों अथवा पारिवारिक पैंशन लेने वाले परिवारों को राहत मिलेगी। इससे सरकारी कोष पर 500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। सरकार की तरफ से 75 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के पैंशनरों को जनवरी, 2016 से देय संशोधित पैंशन का करीब 55 फीसदी का पहले ही भुगतान कर दिया गया था।

इस तरह 55 फीसदी का भुगतान पहले होने के बाद पैंशनरों का 45 फीसदी एरियर देय था। इसके तहत अब 22.50 फीसदी एरियर का भुगतान अगस्त माह में ही किया जाएगा। इससे अब पैंशनरों व पारिवारिक पैंशनधारक परिवारों को 77.50 फीसदी संशोधित पैंशन एरियर का भुगतान हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को देहरा में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में 75 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के पैंशनरों व पारिवारिक पैंशन धारकों को जनवरी, 2016 से देय संशोधित पैंशन के एरियर का भुगतान करने की घोषणा की थी।

कर्मचारी-पैंशनर भी कर रहे हैं एरियर की मांग
प्रदेश के कर्मचारी एवं शेष बचे पैंशनर एरियर की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सचिवालय के 5 संगठनों ने पहले ही इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिवालय कर्मचारी संगठनों को प्रदेश के अन्य कर्मचारी एवं पैंशनर संगठनों का समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है।

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