Edited By Kuldeep, Updated: 02 Sep, 2023 07:51 PM

हिमाचल प्रदेश में गत दिनों भारी बारिश से हुए नुक्सान को देखते हुए सरकार ने सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। यह रोक 16 सितम्बर, 2023 तक लगाई गई है। साथ ही प्रतिबंध की अवधि तक 6 जिलों में नए नक्शे भी पास नहीं होंगे।
शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में गत दिनों भारी बारिश से हुए नुक्सान को देखते हुए सरकार ने सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। यह रोक 16 सितम्बर, 2023 तक लगाई गई है। साथ ही प्रतिबंध की अवधि तक 6 जिलों में नए नक्शे भी पास नहीं होंगे। इससे संबंधित आदेश मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने शनिवार को राज्य आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाडिय़ों के कटान पर पूरे राज्य में 16 सितम्बर, 2023 तक प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चम्बा जिलों में वाणिज्यिक, पर्यटन इकाइयों के निर्माण के संबंध में 16 सितम्बर, 2023 तक नई योजना अनुमति एवं भवन अनुमति पर प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इनकी अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मानवीय जीवन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितिकी की सुरक्षा के मद्देनजर लगाई रोक
प्रदेश में भारी बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मानवीय जीवन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितिकी की सुरक्षा के मद्देनजर निर्माण पर रोक लगाई गई है। आदेशों में साफ कहा गया है कि भूस्खलन का प्रमुख कारण राज्य में निर्माण कार्य रहे हैं। साथ ही प्रमुख शहरों सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली आदि में निर्माण कार्य को रैगुलेट करने की आवश्यकता है।