Shimla: हाईकोर्ट ने प्रवेश परीक्षाओं पर रोक लगाने से किया इंकार

Edited By Kuldeep, Updated: 16 May, 2025 08:48 PM

shimla high court entrance exam

प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी द्वारा सामान्य विषयों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी द्वारा सामान्य विषयों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिट याचिका के लंबित रहने से इन दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा क्रमशः 18 मई 2025 और 27 मई 2025 को निर्धारित प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में बाधा नहीं आएगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किए। कोर्ट द्वारा 13 मई 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में एचपीयू के रजिस्ट्रार ज्ञान सागर नेगी और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. मदन कुमार व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित थे।

संबंधित रजिस्ट्रारों के साथ चर्चा के दौरान कहा गया कि भविष्य के लिए विश्वविद्यालयों के अधिकारी एक साथ बैठ सकते हैं और एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की व्यवहार्यता पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन जहां तक वर्तमान सत्र का संबंध है, क्योंकि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के लिए प्रवेश परीक्षा 18 मई 2025 के लिए निर्धारित है। जहां तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का सवाल है तो यह 27 मई 2025 को निर्धारित है।

कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां पहले ही घोषित हो चुकी हैं, प्रतिवादियों को एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी करना विवेकपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इससे छात्रों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। हालांकि, भविष्य में यह विश्वविद्यालयों और छात्रों के हित में होगा कि वे एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए तौर-तरीके तैयार करें, ताकि छात्रों पर उनके अधीन कॉलेजों में सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कई प्रवेश परीक्षाओं का बोझ न पड़े।

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