CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई को

Edited By Kuldeep, Updated: 10 May, 2024 06:23 PM

shimla cps appointment petition hearing

प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को बहस पूरी न होने के कारण सुनवाई 20 मई के लिए टल गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 20 और 21 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो 22 मई को भी सरकार...

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को बहस पूरी न होने के कारण सुनवाई 20 मई के लिए टल गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 20 और 21 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो 22 मई को भी सरकार की बहस को सुना जाएगा। सरकार की ओर से बहस पूरी होने के बाद 27 मई से रोजाना आधार पर याचिकाकर्त्ताओं को अंतिम रूप से सुना जाएगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष 8 मई को दोपहर बाद से इन मामलों पर पुनः सुनवाई शुरू हुई थी। सरकार की ओर से कानूनी पहलुओं पर बहस करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मामला केवल "अंगूर खट्टे हैं" वाला है। याचिकाकर्त्ताओं की पार्टी की सरकार के समय भी सीपीएस नियुक्त हुए थे और अब जब जनता ने इनको सरकार बनाने से वंचित किया तो इस सरकार की नियुक्तियों को चुनौती देने लगे। बहस पूरी न होने के कारण सुनवाई टल गई।

इससे पहले भी लगातार 3 दिन बहस के दौरान प्रार्थियों की ओर से अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया था और सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द करने की गुहार लगाई गई। प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में सीपीएस की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत हैं, इसलिए इनके द्वारा किया गया कार्य भी अवैध है। इतना ही नहीं, इनके द्वारा गैर-कानूनी तरीके से लिया गया वेतन भी वापस लिया जाना चाहिए। प्रार्थियों की ओर से सीपीएस की नियुक्तियों पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए कहा गया था कि इन्हें एक पल के लिए भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इस मामले पर अब राज्य सरकार की ओर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि कानून के तहत सीपीएस की नियुक्तियां की गई हैं और सरकार इस बाबत कानून बनाने की संवैधानिक शक्तियां रखती है।

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