निर्दलीय विधायकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, इस्तीफों को लेकर अब 28 मई को होगी सुनवाई

Edited By Vijay, Updated: 10 May, 2024 02:46 PM

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर विधानसभा से अपना इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को लेकर फिर से सुनवाई हुई। इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ में एक मुद्दे को लेकर असहमति हो गई थी, जिसके बाद यह मामला तीसरे न्यायाधीश को भेजा गया है।

शिमला (योगराज/मनाेहर): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर विधानसभा से अपना इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को लेकर फिर से सुनवाई हुई। इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ में एक मुद्दे को लेकर असहमति हो गई थी, जिसके बाद यह मामला तीसरे न्यायाधीश को भेजा गया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष सुनवाई के दौरान स्पीकर के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस के लिए समय की मांग की, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 8 मई को सुनाए फैसले में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने से इंकार करते हुए स्पष्ट किया था कि कोर्ट विधानसभा सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्तियां नहीं रखता। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सहमति जताते हुए यह फैसला सुनाया था।

प्रार्थियों ने कोर्ट से विधानसभा स्पीकर को तय समय सीमा के भीतर उनके इस्तीफे मंजूर करने के लिए आदेश देने की गुहार भी लगाई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट विधानसभा स्पीकर को इस तरह के निर्देश नहीं दे सकता। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस मुद्दे पर भिन्नता दिखाते हुए विधानसभा स्पीकर को 2 सप्ताह के भीतर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने पर उचित निर्णय लेने के आदेश जारी किए थे और खंडपीठ में इस मुद्दे पर सहमति न होने के कारण इस मुद्दे पर निर्णय हेतु तीसरे न्यायाधीश के पास सुनवाई के लिए मामला रखने के आदेश पारित किए थे।

मामले के अनुसार देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह चम्बयाल, नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिव को अपने इस्तीफे सौंपे थे। इस्तीफों की एक-एक प्रति राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भी दी थी। राज्यपाल ने भी इस्तीफों की प्रतियां विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी थीं। विधानसभा अध्यक्ष ने इनका इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे, जिसके बाद निर्दलीय विधायकों ने हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी है।
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