Sirmaur: संगड़ाह को मिला नगर पंचायत का दर्जा, लोगों को 3 साल तक नहीं देना हाेगा ये टैक्स

Edited By Vijay, Updated: 24 Dec, 2025 07:13 PM

sangrah get status of nagar panchayat

जिला सिरमौर के संगड़ाह क्षेत्र के लिए बड़ी प्रशासनिक सौगात सामने आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संगड़ाह को अधिकारिक रूप से नगर पंचायत घोषित कर दिया है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

नाहन (आशु): जिला सिरमौर के संगड़ाह क्षेत्र के लिए बड़ी प्रशासनिक सौगात सामने आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संगड़ाह को अधिकारिक रूप से नगर पंचायत घोषित कर दिया है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार संगड़ाह को नगर पंचायत घोषित करने का प्रस्ताव पहले 7 अगस्त को जारी किया गया था, जिसे 11 अगस्त, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने के बाद राज्य सरकार ने अंतिम निर्णय लेते हुए नगर पंचायत संगड़ाह के गठन को मंजूरी प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने संगड़ाह को नगर पंचायत के रूप में गठित करने के आदेश जारी किए हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नगर पंचायत का गठन अनुसूची में वर्णित क्षेत्र के अनुसार किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत देते हुए नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि और भवनों को तीन वर्षों तक संपत्ति कर से मुक्त रखने का निर्णय लिया है। यह छूट अधिसूचना के लागू होने की तिथि से प्रभावी रहेगी। 

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल लोगों के परंपरागत अधिकार पूर्ववत बने रहेंगे। संगड़ाह को नगर पंचायत का दर्जा मिलने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। अब यहां शहरी सुविधाओं, बुनियादी ढांचे, सफाई व्यवस्था और योजनाबद्ध विकास के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है।

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