Himachal: GST चोरी पर स्क्रैप कारोबारी को 6.48 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Kuldeep, Updated: 14 May, 2025 09:14 PM

parwanoo scrap dealer fine

राज्य कर व आबकारी विभाग की दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू की टीम ने रात्रि चैकिंग के दौरान एक मामले में 6.48 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।

परवाणु (विकास): राज्य कर व आबकारी विभाग की दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू की टीम ने रात्रि चैकिंग के दौरान एक मामले में 6.48 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार जीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त द्वारा गठित टीम में सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी निपुण कश्यप व कुंदन सिंह, सहायक राज्य कर अधिकारी मनोज सचदेवा व दिग्विजय सिंह व पुलिस कांस्टेबल किरण कुमार ने रात्रि गश्त के दौरान एक ट्रक को कुमारहट्टी-नाहन बाईपास पर जांच के लिए रोका। जांच करने में पाया गया कि उक्त ट्रक पिछले 10 दिनों से कॉपर के स्क्रैप को राज्य से बाहर बिना दस्तावेजों के बेचने की फिराक में था। इसी दौरान विभाग ने जीएसटी की चोरी का मामला पाया गया।

टीम द्वारा मालिक को जांच के दौरान वाहन में लदे माल के दस्तावेज दिखाने को कहा, जिस पर वह बहुत देर तक टीम को गुमराह करता रहा। इस पर टीम ने ट्रक को आगामी कार्रवाई हेतु परवाणु ले जाने के निर्देश दिए और कार्रवाई के दौरान दस्तावेज पेश न करने पर टीम ने ट्रक में लदे माल के वजन के आधार पर स्क्रैप के मार्कीट रेट के अनुसार मूल्यांकन करने पर पाया कि ट्रक में लगभग 18 लाख रुपए का कॉपर व अन्य स्क्रैप लदा था। इसकी एवज में जीएसटी अधिनियम के तहत 6.48 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि को व्यापारी द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करवाकर ट्रक को माल सहित छुड़ा लिया गया है। संयुक्त आयुक्त गणेश दत्त ठाकुर ने बताया कि राजस्व हानि पहुंचाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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