Edited By Kuldeep, Updated: 11 Nov, 2024 10:08 PM
नगर परिषद हमीरपुर के सभी 11 वार्डों के उपभोक्ताओं को 2 अलग-अलग गैस एजेंसियों हमीरपुर गैस सर्विस और शहीद सुरजीत सिंह गैस सर्विस के माध्यम से घर तक रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित अतिरिक्त दरों में आंशिक संशोधन किया गया है।
हमीरपुर (ब्यूरो): नगर परिषद हमीरपुर के सभी 11 वार्डों के उपभोक्ताओं को 2 अलग-अलग गैस एजेंसियों हमीरपुर गैस सर्विस और शहीद सुरजीत सिंह गैस सर्विस के माध्यम से घर तक रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित अतिरिक्त दरों में आंशिक संशोधन किया गया है।
इस संबंध में हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण आदेश-1977 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि एनआईटी, अणु, दोसड़का, लालहड़ी और बड़ू सहित नगर परिषद हमीरपुर के सभी वार्डों के उपभोक्ताओं को घर में ही 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए परिवहन शुल्क एवं कूलीएज की दर 28 रुपये निर्धारित की गई है। जिलाधीश ने दोनों गैस एजेंसियों के संचालकों और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को इसकी अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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