Edited By Jyoti M, Updated: 23 Apr, 2025 10:00 AM

जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने गर्मी के मौसम में वनों में आग लगने की घटनाओं और उससे उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक सुरक्षा खतरों को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी किए हैं। डीसी ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश ग्राम और लघु नगर गश्त अधिनियम, 1964 की धारा 3(1) के...
ऊना। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने गर्मी के मौसम में वनों में आग लगने की घटनाओं और उससे उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक सुरक्षा खतरों को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी किए हैं। डीसी ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश ग्राम और लघु नगर गश्त अधिनियम, 1964 की धारा 3(1) के तहत जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, ऊना जिले में आने वाले सभी गांवों के सक्षम वयस्क पुरुष निवासियों को वन विभाग के साथ सहयोग करते हुए वनों में आग की घटनाओं से निपटने तथा सार्वजनिक संपत्तियों/सुविधाओं की सुरक्षा के लिए निगरानी और रखवाली में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि इसका उद्देश्य जंगलों को आग से बचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित बनाना है ताकि प्राकृतिक संसाधनों और सार्वजनिक हितों की प्रभावी रूप से रक्षा की जा सके। यह आदेश 15 जुलाई, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।