Edited By Jyoti M, Updated: 02 Dec, 2025 09:47 AM

जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-फड़ी और फेरी वालों सहित बाहरी राज्यों से अस्थायी रूप से रह रहे कामगारों का नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देना और पहचान सत्यापन पूर्ण रूप से...
शिमला। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-फड़ी और फेरी वालों सहित बाहरी राज्यों से अस्थायी रूप से रह रहे कामगारों का नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देना और पहचान सत्यापन पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया है। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने लिखित आदेश में कहा है कि कोई भी नियोक्ता/ठेकेदार/व्यापारी शिमला जिले में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटे-मोटे गैर-औपचारिक कार्य, सेवा अथवा ठेका मजदूरी में तब तक नियुक्त नहीं करेगा, जब तक वह प्रवासी मजदूर अपना पूरा विवरण तथा पासपोर्ट आकार का फोटो संबंधित थाना प्रभारी (Station House Officer) को पहचान एवं पृष्ठभूमि सत्यापन हेतु प्रस्तुत न कर दे।
उपर्युक्त प्रवर्ग का कोई भी व्यक्ति शिमला जिला आने पर किसी भी प्रकार के स्वरोज़गार या गैर-औपचारिक सेवा/व्यापार में रोजगार तलाशने या कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपने आशय की सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर ऐसे प्रवासी मजदूरों तथा उनके नियोक्ता पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मामले की तत्कालिकता को देखते हुए यह आदेश एक्स-पार्टी जारी किया जा रहा है तथा यह आदेश सार्वजनिक रूप से लागू होगा। यह आदेश 01-12-2025 से प्रभावी होकर 31-01-2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा।