कातिलाना हमले के मामले में HC सख्त, 4 आरोपियों सहित गृह सचिव और पुलिस को भेजा Notice

Edited By Vijay, Updated: 19 Feb, 2020 06:49 PM

notice sent to home secretary and police including 4 accused

मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के जड़ोल में दिसम्बर, 2019 में कातिलाना हमले के मामले में हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 4 आरोपियों सहित गृह सचिव और पुलिस को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। पीड़ित सोहन सिंह और जीत राम...

सुंदरनगर (नितेश सैनी): मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के जड़ोल में दिसम्बर, 2019 में कातिलाना हमले के मामले में हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 4 आरोपियों सहित गृह सचिव और पुलिस को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। पीड़ित सोहन सिंह और जीत राम निवासी जड़ोल ने कहा कि 18 दिसम्बर को जड़ोल में ग्रिप और चाकू से हमला कर उन्हें घायल किया गया था जिसके चलते पुलिस ने अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम और जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज किया लेकिन जांच के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया गया और एक माह तक बार-बार थाने में तलब किया गया।
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इसके बाद दोनों पीड़ितों के पुलिस ने बयान लिए और एक आरोपी को केस से बाहर कर दिया। दोनों शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वे बार-बार पुलिस से न्याय की गुहार लगाते रहे, इसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। इसके बाद पीड़ितों ने सुंदरनगर के एसडीएम और मुख्यमंत्री की संकल्प हैल्पलाइन में भी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई न होती देख हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवाया। हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों सहित गृह सचिव व पुलिस को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। 

बता दें कि 18 दिसम्बर की शाम को सुंदरनगर से त्रिफालघाट रूट की निजी बस के चालक सोहन सिंह पर जड़ोल चौक पर बस रोककर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर। इस दौरान चालक के पिता जीत राम जो बस में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने बेटे को बचाने की कोशिश की, जिसके चलते आरोपियों ने उस पर भी ग्रिप और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। दोनों बाप-बेटे ने बड़ी मुश्किल से भागकर जान बचाई। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने हमले के दौरान उन दोनों के मोबाइल तोड़े और बस को भी काफी नुक्सान पहुंचाया था।

एसपी मंडी गुरदेव शर्मा से जब की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम और मारपीट के तहत मामले में कोर्ट में चालान पेश किया है। हाईकोर्ट की ओर से कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

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