Sirmour: अदालत ने दो तस्करों को सुनाई कठाेर कारावास की सजा

Edited By Kuldeep, Updated: 26 May, 2025 10:11 PM

nahan court prison

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने सोमवार को नशीली दवाओं की तस्करी करने के 2 अलग-अलग मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

नाहन (आशु): जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने सोमवार को नशीली दवाओं की तस्करी करने के 2 अलग-अलग मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने एक दोषी को 10 साल, तो दूसरे दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों को जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत में इन दोनों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की।

पहले मामले में अदालत ने आरोपी सद्दाम पुत्र मोहम्मद हसन निवासी बहलोलपुर, डाकघर बकरवाला, तहसील छछरौली (हरियाणा) को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी ने बताया कि यह मामला 7 सितम्बर 2023 का है। पुलिस टीम शंभूवाला, बोहलियों, कटासन आदि स्थानों पर गश्त पर तैनात थी। पुलिस टीम ने कटासन देवी के पास तीखे मोड़ पर नाका लगाया। इसी बीच आरोपी व्यक्ति बिना हैल्मेट पहने कोलर से नाहन की ओर बाइक पर आ रहा था। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कोलर की तरफ भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम ने दबोच लिया। पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम सद्दाम बताया। संदेह के आधार पर पुलिस टीम ने बाइक के दाहिनी तरफ लटके एक कैरी बैग की तलाशी ली, तो 3 डिब्बों में रखे प्रतिबंधित कुल 576 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों की जांच की। अभियोजन पक्ष की ओर से रिकार्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी सद्दाम को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

दूसरे मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी प्रमोद कुमार पुत्र ब्रह्मानंद निवासी मानपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को भी दोषी करार दिया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी को 5 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी प्रमोद को 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी ने बताया कि यह मामला 3 फरवरी 2020 का है। पुलिस टीम मेहरुवाला, भंगानी साहिब, श्यामपुर, मानपुर देवड़ा आदि क्षेत्रों में गश्त पर तैनात थी। पुलिस टीम दोपहर करीब 2.30 बजे जब श्यामपुर पहुंची, तो एएसआई बाला राम को गुप्त सूचना मिली कि प्रमोद कुमार नाम का व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खरीद फरोख्त में संलिप्त है। इस पर पुलिस टीम ने आरोपी प्रमोद के घर की तलाशी ली, तो बैडरूम के ड्रैसिंग टेबल के दराज के अंदर एक पारदर्शी पॉलीथीन बैग मिला।

बैग की तलाशी लेने पर उसके अंदर से 504 कैप्सूल/टैबलेट मिलीं। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों की जांच की। अभियोजन पक्ष की तरफ से रिकार्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी व्यक्ति प्रमोद को दोषी ठहराया और उपरोक्त सजा सुनाई।

Trending Topics

IPL
Gujarat Titans

Mumbai Indians

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!