Edited By Kuldeep, Updated: 14 Jun, 2025 10:44 PM

पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत अपहृत युवती को पुलिस ने हरियाणा के जिला अम्बाला के साहा से रिकवर कर लिया है।
नाहन (आशु): पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत अपहृत युवती को पुलिस ने हरियाणा के जिला अम्बाला के साहा से रिकवर कर लिया है। साथ ही विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उस युवक को भी पकड़ किया गया है, जिस पर हिंदू समुदाय की युवती के अपहरण के कथित आरोप लगे हैं। नियमानुसार युवती को शनिवार शाम अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे वन स्टॉप सैंटर भेज दिया गया है। सोमवार को अदालत में युवती के बयान दर्ज होंगे। वहीं इस मामले में पुलिस युवक से भी पूछताछ कर रही है।
उधर, मारपीट और पथराव में जख्मी पुलिस कर्मियों के मामले में भी केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में दोनों समुदायों के बीच उपजे विवाद के बाद दोनों पक्षों की तरफ से मिली शिकायतों के आधार पर भी केस दर्ज किए गए हैं। इधर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने और बीएनएस की धारा 163 लागू होने के चलते इलाका पुलिस छावनी में तबदील है। वहीं धारा 163 जारी होने के बावजूद शनिवार को इलाके में धरना प्रदर्शन करने के मामले में भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि युवती के परिजनों की शिकायत पर 10 जून को पुलिस थाना माजरा में विशेष समुदाय के एक युवक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया था। गत दिवस माजरा में स्थानीय पंचायतों व संगठनों के करीब 300 से 350 लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए। शुक्रवार शाम के समय इस धरना प्रदर्शन में शामिल असामाजिक तत्व के बहकावे में आकर प्रदर्शनकारी उग्र होकर युवक पक्ष के घर गांव कीरतपुर चले गए, जहां पर शाम करीब 6.30 बजे पहुंचकर घर पर तोड़फोड़ कर व मारपीट भी की। इसी दौरान पुलिस जवानों को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा था।
घायल एएसआई की शिकायत पर केस दर्ज
एसपी ने बताया कि उग्र भीड़ द्वारा की गई मारपीट व पथराव में पुलिस जवानों को भी चोटें आई हैं। इस दौरान एएसआई आशीष कुमार, मुख्य आरक्षी संदीप के सिर व माथे और महिला आरक्षी गुरप्रीत कौर को हाथों व शरीर पर चोटें आई हैं। एएसआई आशीष कुमार के बयान पर पुलिस थाना माजरा में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसी सिलसिले में दोनों पक्षों के बयान और शिकायत पत्र पर भी पुलिस थाना माजरा में केस दर्ज किए गए हैं। दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
19 तक लागू रहेगी धारा 163
तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लोगों की जानमाल की रक्षा व इलाके में शांति कायम रखने के लिए पुलिस थाना माजरा के इलाके में शुक्रवार देर शाम बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में आईपीसी की धारा 144) लगाई गई है। ये आदेश 19 जून तक लागू रहेंगे। यह आदेश माजरा थाना के अंतर्गत आने वाले 5 मुख्य गांवों कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिश्रवाला और माजरा में लागू किए गए हैं। आदेशों के मुताबिक संबंधित क्षेत्रों में 5 या 5 से अधिक लोगों को एकत्र होना व किसी प्रकार का हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है।