कोरोना पॉजिटिव मामले आने पर कुल्लू व भुंतर के कुछ क्षेत्र सील

Edited By prashant sharma, Updated: 17 Nov, 2020 05:51 PM

kullu and some areas of bhuntar sealed on arrival of corona positive cases

कुल्लू उपमंडल के कुछ क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव के मामले आने से इन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एसडीएम अमित गुलेरिया ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण दूसरे लोगों में ना फैले

कुल्लू (दिलीप) : कुल्लू उपमंडल के कुछ क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव के मामले आने से इन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एसडीएम अमित गुलेरिया ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण दूसरे लोगों में ना फैले, इसके लिए यह जरूरी है कि उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील किया जाए जहां पर कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं। आदेश के अनुसार भुंतर तहसील के अंतर्गत पुंथल ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जबकि इसी पंचायत के वार्ड नंबर 2 और जरी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 5 को बफर जोन बनाया गया है। मोहल ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4 को कंटेनमेंट जोन जबकि वार्ड संख्या 2, 6 और 7 को बफर जोन बनाया गया है। शमशी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 6 को कंटेनमेंट जोन जबकि जरड़-भुट्टी कॉलोनी के वार्ड संख्या 1 को बफर जोन बनाया गया है। 

इसी प्रकार, कंटेनमेंट जोन बनाए गए क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भूईन का वार्ड संख्या 4, बशोना पंचायत का वार्ड संख्या पांच, जरड़-भुट्टी कॉलोनी का वार्ड संख्या 3 और इसी कॉलोनी का वार्ड संख्या दो, नियूल ग्राम पंचायत का वार्ड संख्या 4, हाट ग्राम पंचायत का वार्ड संख्या सात, जरड-भुट्टी कॉलोनी का वार्ड नंबर एक तथा रायसन ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर एक शामिल है जबकि इन पंचायतों के सार्वजनिक रास्तों व सड़क मार्गों को कंटेनमेंट जोन से बाहर रखा गया है। कुल्लू के वाशिंग में उत्तरी दिशा में श्री राम के बगीचे से पहले तक,  पूर्व में भीम सिंह व राम सिंह के मकान से पहले तक, दक्षिण में जिंदु राम के बगीचे से पहले तक तथा पश्चिम में ग्राम पंचायत वाशिंग के वार्ड संख्या एक के संपर्क मार्ग तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वाशिंग ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या एक का शेष क्षेत्र बफर जोन रहेगा। 

आदेश के अनुसार सील किए गए क्षेत्र में वाहनों की किसी प्रकार की आवाजाई नहीं होगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं अथवा चिकित्सा आपातकाल से जुड़ी ड्यूटी पर तैनात वाहनों की आवाजाही इन क्षेत्रों में की जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
 

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