Edited By Rajneesh Himalian, Updated: 07 Jan, 2021 05:01 PM
केंद्र सरकार ने सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के तहत आने वाले उद्योगों के पंजीकरण के लिए स्व-घोषणा के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है।
मंडी : केंद्र सरकार ने सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के तहत आने वाले उद्योगों के पंजीकरण के लिए स्व-घोषणा के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है। इसमें दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मंडी ओमप्रकाश जरयाल ने बताया कि इस बारे जारी अधिसूचना के अनुसार पहली जुलाई 2020 के बाद उद्योगों को उद्यम पंजीकरण के तहत पंजीकृत करना पड़ेगा। पंजीकरण के अंतर्गत स्व-घोषणा के आधार पर उद्यम रजिस्टीकरण पोर्टल में ऑनलाईन उद्यम रजिस्टेशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पंजीकरण प्रकिया पूरी होने पर ई-प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसे उद्यम जिनके पास पैन नंबर नहीं है, को 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए स्वघोषणा के आधार पर माना जाएगा और उसके बाद पैन और जीएसटी पहचान संख्या अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि ऐसे उद्योग जो स्थायी तौर पर पंजीकृत/ई.एम. भाग-2, यू.ए.एम के अधीन पंजीकृत हैं, सभी विद्यमान उद्यम को पहली जुलाई 2020 या उसके बाद उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा तथा इन उद्योगों को नई अधिसूचना के अनुसार फिर से वर्गीकृत किया जाएगा।
ऐसे उद्योेग जो 30 जून 2020 से पहले पंजीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए विधि मान्य रहेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा उद्योगों के वर्गीकरण के लिए 26 जून 2020 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार सुक्ष्म उद्धम के तहत उन उद्यम को रखा गया है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और आवर्तन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।
लघु उद्यम के तहत उन उद्योगों को रखा गया है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान 10 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और आवर्तन 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। इसके अलावा जहां संयंत्र और मशीनरी या उपरकर में विनिधान 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और आवर्तन 250 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है, ऐसे उद्योंगों को मध्यम उद्यम श्रेणी में रखा गया है।