Edited By Vijay, Updated: 04 Jan, 2025 05:45 PM
विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी अंचल कुमार को 1.989 किलोग्राम चरस रखने का दोषी पाते हुए 11 वर्ष की कठोर सजा सुनाई।
मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी अंचल कुमार को 1.989 किलोग्राम चरस रखने का दोषी पाते हुए 11 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर आरोपी को एक वर्ष और एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामला 3 अगस्त, 2023 को थाना जोगिंद्रनगर के नाकाबंदी अभियान के दौरान सामने आया था। पुलिस टीम ने इस दौरान एक निजी गाड़ी को रोका, जिसमें बैठा व्यक्ति घबराया हुआ था और लगातार बैग की तरफ देख रहा था। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 1.989 किलोग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी अंचल कुमार को गिरफ्तार कर मामले की जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। अदालत में 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को मानते हुए आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज और उपजिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की।
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