सावधान! उपचुनाव में वोट खरीदा या बेचा तो भुगतनी पड़ेगी ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 24 Sep, 2019 10:57 PM

if buy or sell vote in by election then will face punishment

धर्मशाला उपचुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए रिश्वत या अन्य प्रलोभन देने और लेने वालों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर रहेगी। ऐसा करते पकड़े जाने पर दोषी को एक साल की जेल या जुर्माना व दोनों सजाएं हो सकती हैं।

धर्मशाला (ब्यूरो): धर्मशाला उपचुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए रिश्वत या अन्य प्रलोभन देने और लेने वालों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर रहेगी। ऐसा करते पकड़े जाने पर दोषी को एक साल की जेल या जुर्माना व दोनों सजाएं हो सकती हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि उपचुनाव की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति प्रत्याशी विशेष के पक्ष में वोट देने के बदले धनराशि या अन्य कोई उपहार वितरित करता या प्राप्त करता पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उपचुनाव में वोट के लिए रिश्वत लेने और देने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड गठित किए गए हंै। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वोट के बदले रिश्वत दिए जाने के मामले की शिकायत जिला मुख्यालय में स्थापित जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में 24 घंटे कार्यरत नि:शुल्क टोल फ्री नम्बर 1800-180-8014 पर दे सकता है।

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