Edited By Vijay, Updated: 23 Feb, 2026 11:41 PM

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डाॅ. राजेश शर्मा ने बताया कि सीबीएसई सब-कैडर में प्रतिनियुक्ति के लिए आयोजित होने वाले स्क्रीनिंग टैस्ट से संबंधित प्रोस्पैक्टस के नियम 10.3 में आंशिक संशोधन किया गया है।
धर्मशाला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डाॅ. राजेश शर्मा ने बताया कि सीबीएसई सब-कैडर में प्रतिनियुक्ति के लिए आयोजित होने वाले स्क्रीनिंग टैस्ट से संबंधित प्रोस्पैक्टस के नियम 10.3 में आंशिक संशोधन किया गया है। यह संशोधन विद्यालय शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के अनुरूप किया गया है, ताकि योग्य और अनुभवी शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। डाॅ. राजेश ने बताया कि प्रधानाचार्य पद के लिए न्यूनतम अवशिष्ट सेवा अवधि की शर्त को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। इस निर्णय से सीबीएसई से संबद्ध राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद के लिए अधिक योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों को अवसर मिलेगा। यह छूट केवल प्रधानाचार्य पद के लिए लागू होगी।
बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रधानाचार्य पद को छोड़कर अन्य सभी पात्रता शर्तें तथा स्क्रीनिंग/चयन प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। संबंधित शिक्षकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध इन-सर्विस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। डाॅ. राजेश ने जानकारी दी कि ऑनलाइन आवेदन बिना विलंब शुल्क के जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त पहले से जमा आवेदनों में संशोधन के लिए करैक्शन विंडो 6 से 7 मार्च तक खुली रहेगी।
अभिभावकों से अपील, घर में बच्चों के लिए बनाएं सहयोगात्मक माहौल
बोर्ड की शुरू होने वाली परीक्षाओं से पहले डाॅ. राजेश ने अभिभावकों से अपील की है कि वे घर में परीक्षा का तनावपूर्ण माहौल बनाने के बजाय बच्चों के प्रति सहयोगात्मक और सकारात्मक नजरिया अपनाएं, ताकि छात्र बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या अनुचित साधनों के जाल में न फंसकर अपनी मेहनत पर यकीन रखें।
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