Edited By Kuldeep, Updated: 04 Nov, 2024 05:47 PM
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों द्वारा परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए लिखे पत्र पर डीसी हमीरपुर ने क्या कार्रवाई की है।
शिमला (मनोहर): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों द्वारा परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए लिखे पत्र पर डीसी हमीरपुर ने क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने सरकार को इस बाबत जरूरी हिदायत कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई के पश्चात स्पष्ट किया कि 11 नवंबर को उपरोक्त हिदायत पेश न करने की सूरत में डीसी हमीरपुर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। मामले के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों ने डीसी हमीरपुर को पत्र लिख कर नगर परिषद हमीरपुर की विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया था।
30 जुलाई को लिखे पत्र में पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाने को कहा था। इस पत्र पर डीसी हमीरपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो प्रार्थी विनय कुमार सहित सुदेश आनंद, डिंपल बाला, वकील सिंह, संदीप कुमार, पुष्पा शर्मा और सुशील कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सरकार को पार्षदों के पत्र पर डीसी हमीरपुर की कार्रवाई से अवगत करवाने के आदेश दिए हैं। मामले पर सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here