हाईकोर्ट ने शिमला और कांगड़ा के एसपी से तलब की स्टेटस रिपोर्ट, जानिए क्या है मामला

Edited By Vijay, Updated: 10 Nov, 2023 10:05 PM

highcourt seeks status report from sp of shimla and kangra

प्रदेश हाईकोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा द्वारा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े मामले में एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा द्वारा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े मामले में एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गृह सचिव को भी मामले में नोटिस जारी किया है। मामले पर सुनवाई 16 नवम्बर को निर्धारित की गई है। मामले के अनुसार निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्तूबर 2023 को हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी है। प्रार्थी ने लिखा है कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या तो पुलिस प्रमुख संजय कुंडू द्वारा मार दिया जाएगा या गंभीर रूप से डराया-धमकाया जाएगा। कारोबारी ने लिखा है कि गुरुग्राम में भी उस पर हमला हो चुका है जिसमें वह बच गया। इस वारदात की रिपोर्ट को वापस लेने के लिए उस पर 2 बाइक सवार व्यक्तियों ने भागसूनाग और मैक्लोडगंज के बीच वाले रास्ते में रोक कर धमकाया। 

मुख्य न्यायाधीश ने ईमेल पर संज्ञान लेकर आपराधिक रिट याचिका पंजीकृत करने के दिए आदेश
ई-मेल के मुताबिक डीजीपी कार्यालय से उसे एक ही दिन में 14 फोन आए। उसे डीएसपी व एसएचओ पालमपुर ने भी फोन किए। एसएचओ पालमपुर ने व्हाट्सएप मैसेज कर बताया कि डीजीपी उससे बात करना चाहते हैं इसलिए उसे डीजीपी कार्यालय में वापस कॉल कर लेनी चाहिए। कॉल बैक करने पर डीजीपी ने कहा कि निशांत तुम शिमला आओ और उनसे मिलो। इस पर जब उसने कहा कि वह क्यों उनसे मिले तो डीजीपी ने कहा कि उसे शिमला आना होगा और उनसे मिलना होगा। ई-मेल के माध्यम से निशांत ने हिमाचल के ही 2 रसूखदार लोगों पर उससे जबरन वसूली का दबाव बनाने की बात कही है। मुख्य न्यायाधीश ने ईमेल पर संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक आदेशों से इसे आपराधिक रिट याचिका पंजीकृत करने के आदेश दिए थे।
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