Edited By Vijay, Updated: 16 Nov, 2023 10:03 PM

चरस रखने के एक दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश 2) मंडी के न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि 2 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
मंडी (रजनीश): चरस रखने के एक दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश 2) मंडी के न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि 2 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इसके अलावा जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी देशराज पुत्र कांशी राम करसोग उपमंडल के धार (महोग) का रहने वाला है, जिससे विशेष जांच दल मंडी ने उपनिरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में 9 किलो 692 ग्राम चरस बरामद की थी।
उपजिला न्यायवादी मंडी नवीना राही ने बताया कि विशेष जांच दल के अधिकारी 23 मार्च, 2021 को सरकारी वाहन में करसोग उपमंडल के सनारली-केलोधार-कोटलू व सराहन मार्ग पर गश्त पर थे। जब वे महोग को जाने वाली कच्ची सड़क के पास पहुंचे तो वहां पुली पर 3 लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने आगे एक बोरी रखी हुई थी। पुलिस को देख तीनों लोगों में से 2 जंगल की तरफ भाग गए जबकि तीसरा बोरी उठाकर भागने लगा, जिसे थोड़ी दूर पर काबू कर लिया गया। जब बोरी की तलाशी ली तो उसमें 1 कैरी बैग में 6 किलो 50 ग्राम और दूसरे में 3 किलो 642 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
दोषी देशराज ने जंगल की ओर भागे 2 आरोपियों के नाम प्रदीप कुमार पुत्र गुलाब सिंह गांव थर्मी और पेप चंद पुत्र मिर्जा सिंह निवासी सोझा तहसील करसोग जिला मंडी के रूप में बताए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। अभियोग साबित करने के लिए 22 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे।
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