नदी-नालों के किनारे कूड़ा फैंकने पर सरकार सख्त, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किए 16 लाख के चालान

Edited By Vijay, Updated: 20 Oct, 2023 07:40 PM

govt strict on throwing garbage on banks of rivers streams

हिमाचल प्रदेश में नदियों व नालों को साफ-सुथरा रखने व पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने संबंधित विभागों को इस पर कड़ी निगरानी रखने तथा नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में नदियों व नालों को साफ-सुथरा रखने व पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने संबंधित विभागों को इस पर कड़ी निगरानी रखने तथा नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस कड़ी में बोर्ड ने नदियों व नालों में या उनके किनारे मलबा व अन्य प्रदूषण फैलाने वाली चीजें फैंकने पर करीब 16 लाख रुपए के चालान किए हैं। इसमें लगभग सभी चालान अवैध डंपिंग के किए गए हैं। 

शिमला की नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी का 6 लाख का चालान 
इसमें शिमला की एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी को 6 लाख रुपए का चालान किया है। इसी तरह एचपीएमसी के एक ठेकेदार को 1 लाख रुपए, एपीएमसी का कोल्ड स्टोर बना रहे एक ठेकेदार को 1 लाख रुपए तथा 3 निजी लोगों के अवैध डंपिंग के लिए 1-1 लाख रुपए के चालान किए हैं। इसके अलावा प्रदेश व केंद्र सरकार के उपक्रम को बिजली परियोजना निर्माण के दौरान सतलुज नदी में अवैध डंपिंग करने के लिए 5 लाख का चालान किया है। इसके अलावा बोर्ड ने अश्वनी खड्ड में भी अवैध डंपिंग के मामले पकड़े हैं। उन पर विभाग नियमानुसार कार्रवाई अमल में ला रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वसूले 10 लाख रुपए 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 16 लाख के चालान में से 10 लाख रुपए वसूल लिए हैं। इसमें से प्रदेश व केंद्र सरकार के उपक्रम ने 5 लाख रुपए, शिमला की निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 4 लाख तथा एचपीएमसी के ठेकेदार ने 1 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। 

फोरलेन, एनएच व सड़कों का निर्माण कर रहे ठेकेदार निर्धारित स्थान पर फैंकें मलबा
हिमाचल में फोरलेन, एनएच व अन्य सड़कों की डीपीआर बनाते समय मलबे की डंपिंग के लिए स्थान निर्धारित किए होते हैं लेकिन निर्माण करने वाले अपनी सहूलियत के हिसाब से मलबा नदियों व नालों के किनारे या वन भूमि पर फैंकते हैं। ऐसे में सरकार ने फोरलेन, एनएच व अन्य सड़कों का निर्माण कर रहे ठेकेदारों को निर्धारित स्थान पर ही मलबा फैंकने की हिदायत दी है। 

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